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राहत / बचत बांडों के दलालों की नियुक्ति / दलालों का नाम हटाने के संबंध में मास्टर परिपत्र

भारिबैं/2006-07/91
डीजीबीए.सीडीडी. सं एच- 1613 / 13.01.299 /2006-07

27 जुलाई 2006
5 श्रावण, 1928 (शक)

अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंक
17 राष्ट्रीकृत बैंक/आइसीआइसीआइ बैंक लि. /आइडीबीआइ लि./एचडीएफसी बैँक लि./
यूटीआइ बैंक लि.और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

महोदय

राहत / बचत बांडों के दलालों की नियुक्ति / दलालों का नाम हटाने के संबंध में मास्टर परिपत्र

सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर राहत/बचत बांड के दलालों की नियुक्ति/दलालों का नाम हटाने के संबंध में अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं । उपर्युक्त विषय के संबंध में वर्तमान में लागू अनुदेशों को एक ही जगह कार्यालयों /एजेंसी बैंकों को उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ राहत /बचत बांडों के दलालों की नियुक्ति/दलालों का नाम हटाने के संबंध में एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है । कृपया पावती दें ।

भवदीय

(बी. बी. संगमा)
महाप्रबंधक


मास्टर परिपत्र
बचत बाँड

दलालों की नियुक्ति/दलालों का नाम हटाना

दलालों के नामाँकन / पंजीयन के लिए सभी कार्यालय/एजेंसी बैंक साधारण प्रक्रिया का पालन करें। नामाँकन / पंजीयन के इच्छुक दलाल अपने बिजनेस पत्र शीर्ष पर कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध प्रस्तुत करें। कार्यालयों/एजेंसी बैंकों को चाहिए कि वे दलाल कूट संख्या आबंटित करें जिसे दलालों द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन पर लिखा जाना चाहिए।

दलालों को सूचित किया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालयों द्वारा आबंटित कूट संख्याएं मात्र प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए ही वैध है।

(संदर्भ सीओ.डीटी.13.01.201/692/2000-01 दिनाँक 9 अगस्त 2000)

एजेंसी बैंकों द्वारा उप एजेंटों की नियुक्ति करना

हमारी जानकारी में यह तथ्य आया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पदनामित/अधिकृत किए गए कुछ बैंकों ने आवदनों की प्राप्ति के लिए अपने दलालों/एजेंटों के रूप में अन्य बैंकों की सेवाएं अनुबंधित की हैं।इस प्रकार अनुबंधित बैंक अपनी प्रचार सामग्रियों/बिल बोर्डों में भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम का उल्लेख करते हुए प्रचारित करते हैं कि राहत/बचत बाँड के कारोबार के लिए उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त किया गया है।हम सूचित करते हैं कि राहत/बचत बाँड के कारोबार के लिए अधिकृत नहीं किए गए अन्य बैंकों/संस्थाओं की सेवाएं जब अधिकृत बैंकों द्वारा पदनामित बैंकों के रूप में अनुबंधित की जाती है तब ऐसे में एजेंसी बैंकों,जिन्होंने बैंक/संस्था की नियुक्ति अपने एजेंट/दलाल के रूप में की है, द्वारा उक्त प्रकार से अनुबंधित बैंक/संस्था की कारगुजारियों के लिए एजेंसी बैंक ही जिम्मेदार होगा।इस प्रकार के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम का उपयोग कहीं भी नहीं करना चाहिए।

(संदर्भ सीओ.डीटी.13.01.251/5341/2001-02 दिनाँक 4 जनवरी 2002)

दलालों का नाम हटाना

कार्यालयों/एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि निष्क्रिय दलालों,जो 2 वर्षों से अधिक अवधि तक निष्क्रिय रहे हों,से यदि नया कारोबार नहीं मिल रहा हो तो उन्हें विधिवत नोटिस देकर उनका नाम हटाया जा सकता है।

(संदर्भ सीओ.डीटी.13.01.201/4890/1999-00 दिनाँक 6 मार्च 2000)

यदि किसी विशेष मामलों में विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उपरिलिखित परिपत्रों का अवलोकन करें ।

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