बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण के संबंध में मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण के संबंध में मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2009-10/63 1 जुलाई 2009 सभी वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण के संबंध में मास्टर परिपत्र कृपया 1 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 21/22.01.001/2008-09 देखें जिसमें 30 जून 2008 तक बैंकों को शाखा प्राधिकरण पर जारी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है । उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2009 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप से अद्यतन कर दिया गया है। संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति संलग्न है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। 2. विदेशी बैंक इस मास्टर परिपत्र के पैरा 20 से मार्गदर्शन प्राप्त करें । भवदीय (पी. विजय भास्कर) अनुलग्नक : यथोक्त |