कॉल/मुद्रा बाजार परिचालनों पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
कॉल/मुद्रा बाजार परिचालनों पर मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2015-16/55 1 जुलाई, 2015 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक महोदय / महोदया, कॉल/मुद्रा बाजार परिचालनों पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार के संबंध में बैंकों और प्राथमिक डीलरों को कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं । पात्र संस्थाओं को एक ही स्थान पर वर्तमान अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस विषय पर सभी मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निदेशों को शामिल करते हुए बाजार सहभागियों और अन्य संबंधितों के लिए मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन करता है, जहां तक वे कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में पात्र संस्थाओं के संचालन से संबंधित हैं। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट /en/web/rbi/notifications/master-circulars पर भी उपलब्ध है। भवदीय (आर. सुब्रमणियन) संलग्न : यथोक्त
मुद्रा बाजार अल्पकालिक वित्तीय आस्तियों के लिए एक बाजार है जो मुद्रा का नजदीकी स्थानापन्न लिखत होती है। मुद्रा बाजार लिखत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह चलनिधि है और इसे कम लागत पर शीघ्रता से मुद्रा में बदला जा सकता है और उधारदाताओं के अल्पकालिक अधिशेष और उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बैठाने का अवसर प्रदान करता है। कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण खंड है। कॉल मुद्रा बाजार के तहत, निधियों का लेनदेन एकदिवसीय आधर पर किया जाता है और नोटिस मुद्रा बाजार में 2 दिवसों से 14 दिवसों के बीच की अवधि में निधियों का लेनदेन किए जाते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), सहकारी बैंकों (भूमि विकास बैंकों के अलावा) और प्राथमिक डीलरों (पीडी) को उधारकर्ता और उधारदाता दोनों ही के रूपों में कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति है। 3.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और पीडी के लिए कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में बकाया उधार और उधार लेनदेन दोनों के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाएं निम्नानुसार हैं: –
3.2 बैंक/पीडी/सहकारी बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से उपर्युक्त पैराग्राफ 3.1 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने/उधार देने के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करें। इस प्रकार निर्धारित सीमाओं की जानकारी एनडीएस-कॉल प्रणाली में सीमाएं निर्धारित करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) को दें तथा उसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) को भी दें। 3.3 गैर-बैंक संस्थाओं (पीडी के अलावा) को कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 4.1 पात्र सहभागी कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। 4.2 देय ब्याज की गणना फिक्स्ड इनकम मुद्रा बाजार एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित बाजार प्रथाओं की पुस्तिका में दी गई पद्धति पर आधारित होगी। कोल/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाजार में सौदे कार्यदिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक और शनिवार को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक या आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए समय के अनुसार किए जा सकते हैं। पात्र सहभागी एफआईएमएमडीए द्वारा समय-समय पर सुझाए गए दस्तावेजों को अपना सकते हैं। 7.1 नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम-कॉल, यानी एनडीएस-कॉल (एक स्क्रीन-आधारित, तयशुदा, बोली-संचालित प्रणाली) पर निष्पादित कॉल / नोटिस / मीयादी मुद्रा में सभी लेनदेनों को अलग-अलग रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। 7.2 ऐसे पक्षकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभी ओटीसी कॉल/नोटिस/मीयादी मुद्रा सौदों को एनडीएस-कॉल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें जिनके पास एनडीएस-कॉल सदस्यता है। 7.3 ऐसे ओटीसी सौदों को एनडीएस-कॉल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर 15 मिनट के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए, भले ही सौदे का परिमाण कुछ भी हो या प्रति पक्षकार एनडीएस-कॉल का सदस्य हो या नहीं। 7.4 जिन पक्षकारों के पास एनडीएस-कॉल सदस्यता नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध I में दिए गए रिपोर्टिंग प्रारूप में वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, आरबीआई को सौदों के बारे में रिपोर्ट करें। 7.5 एनडीएस-कॉल पर सभी ओटीसी कॉल/नोटिस/मीयादी मुद्रा सौदों के लिए रिपोर्टिंग समय सप्ताह के दिनों में शाम 5:00 बजे तक और शनिवार को दोपहर 2:00 बजे तक है या जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है। 7.6 किसी पक्षकार द्वारा ओटीसी सौदों की किसी भी गलत रिपोर्टिंग या बार-बार रिपोर्टिंग के मामले में, इसे तुरंत ई-मेल या फैक्स (022-22702290) के माध्यम से वित्तीय बाजार विनियमन विभाग के ध्यान में लाया जाना चाहिए। 7.7 यदि किसी स्थिति में यह आवश्यक हो, तो रिज़र्व बैंक पात्र सहभागियों के मुद्रा बाजार लेन-देन के संबंध में सूचना मांग सकता है। समेकित परिपत्रों की सूची
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