स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
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02 जुलाई 2007 को प्रकाशित
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश
भारिबैं/2006-07/58 2 जुलाई 2007 सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी महोदय स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 अगस्त 2006 के हमारे मास्टर परिपत्र आंऋप्रवि.पीडीआरएस. सं.457/03.64.00/2006-07 के संदर्भ में देखें । चूंकि वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किए गए हैं, अत: वही मास्टर परिपत्र मान्य होगा । भवदीय
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