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स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र

भारिबैं/2010-11/82
संदर्भ : आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.02/03.64.00 /2010-11

1 जुलाई 2010

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के सभी प्राथमिक व्यापारी

महोदय

स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता
मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन संबंधी कई दिशानिर्देश जारी किये हैं । प्राथमिक व्यापारियों को सभी वर्तमान अनुदेश एकसाथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र संलग्न किया गया है ।

2. विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों की गतिविधियां शुरु करनेवाले बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करें ।

भवदीय

(के.के. वोहरा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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