स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2010-11/82 1 जुलाई 2010 सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के सभी प्राथमिक व्यापारी महोदय स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन संबंधी कई दिशानिर्देश जारी किये हैं । प्राथमिक व्यापारियों को सभी वर्तमान अनुदेश एकसाथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र संलग्न किया गया है । 2. विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों की गतिविधियां शुरु करनेवाले बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करें । भवदीय (के.के. वोहरा) |