मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों का कंपांउंडिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों का कंपांउंडिंग
आरबीआइ/2010-11/7 01 जुलाई 2010 सेवा में, मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों का कंपांउंडिंग विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत उल्लंघनों का कंपांउडिंग भारत के नागरिकों को उपलब्ध एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके जरिये आवेदक फेमा, 1999 की धारा 13 (1) के तहत फेमा, 1999 के किसी प्रावधान के स्वीकृत उल्लंघन का कंपांउडिंग के लिए आवेदन कर सकता है। 2. यह मास्टर परिपत्र " फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों का कंपांउंडिंग" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है। 3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष के सनसेट खंड के साथ जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई, 2011 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीया (डॉ. सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद) |