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मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999  के तहत उल्लंघनों  का  कंपांउंडिंग

आरबीआइ/2010-11/7
मास्टर परिपत्र सं.07/2010-11

01 जुलाई  2010

सेवा में,
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I  बैंक तथा प्राधिकृत बैंक
महोदया /महोदय

मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999  के तहत उल्लंघनों  का  कंपांउंडिंग

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत उल्लंघनों का कंपांउडिंग भारत के नागरिकों को उपलब्ध एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके जरिये आवेदक फेमा, 1999 की धारा 13 (1) के तहत फेमा, 1999 के किसी प्रावधान के स्वीकृत उल्लंघन का कंपांउडिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

2.   यह मास्टर परिपत्र " फेमा, 1999  के तहत उल्लंघनों  का  कंपांउंडिंग" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं  की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3.  यह मास्टर परिपत्र एक  वर्ष के सनसेट खंड के साथ जारी किया जा रहा है।  यह परिपत्र  01 जुलाई, 2011 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीया

(डॉ. सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद)
मुख्य महाप्रबंधक

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