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एजेंसी बैंकोंद्वारा सरकारी कारोबार संचालित करनेके लिए मास्टर परिपत्र–एजेंसी कमीशनका भुगतान

भारिबैं/2009-10/ 62
सबैंलेवि. सलेप्र.सं.एच. 4/31.12.010/2009-10 

 1 जुलाई 2009

सभी एजेंसी बैंक

महोदय

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र एजेंसी कमीशन का भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को दिनांक 1 जुलाई 2008 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2008-09/83 (सबैंलेवि.सलेप्र.सं.एच. 10/31.12.010/2008-09) में सूचित किया गया था। संशोधित परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। आप हमारी वेबसाइट  /en/web/rbi/notifications/master-circulars पर भी उपर्युक्त परिपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

2. कृपया प्राप्ति सूचना दें।  

भवदीय

(जी. सी. बिस्वाल)
उप महाप्रबंधक

अनु: यथोक्त

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