एजेंसी बैंकोंद्वारा सरकारी कारोबार संचालित करनेके लिए मास्टर परिपत्र–एजेंसी कमीशनका भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 जुलाई 2009 को प्रकाशित
एजेंसी बैंकोंद्वारा सरकारी कारोबार संचालित करनेके लिए मास्टर परिपत्र–एजेंसी कमीशनका भुगतान
भारिबैं/2009-10/ 62 1 जुलाई 2009 सभी एजेंसी बैंक एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को दिनांक 1 जुलाई 2008 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2008-09/83 (सबैंलेवि.सलेप्र.सं.एच. 10/31.12.010/2008-09) में सूचित किया गया था। संशोधित परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। आप हमारी वेबसाइट /en/web/rbi/notifications/master-circulars पर भी उपर्युक्त परिपत्र प्राप्त कर सकते हैं। 2. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (जी. सी. बिस्वाल) |
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