बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2009-10/64 1 जुलाई 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र कृपया आप बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन पर 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 6 /24.01.011/2008-09 देखें जिसमें 30 जून 2008 तक बैंकों को जारी किए गए अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2009 तक जारी किए गए अनुदेशों को सम्मिलित कर उचित रूप से अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। क्रेडिट कार्ड जारी करनेवाले सभी बैंकों /गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इन दिशानिर्देंशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। भवदीय (पी. विजय भास्कर) अनुलग्नक : यथोक्त |