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मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना

आरबीआइ /2010-11/ 11
मास्टर परिपत्र सं.11/ 2010-11

01 जुलाई 2010

सेवा में,

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I  बैंक

महोदया /महोदय

मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/ परियोजना कार्यालयों की
स्थापना करना

भारत में शाखा/ संपर्क/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना समय-समय पर यथा संशोधित , 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 22/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999  की धारा 6(6) के अनुसार विनियमित की जाती है।

2. यह मास्टर परिपत्र "विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा/ संपर्क/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निहित परिपत्रों / अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष के सनसेट खंड के साथ जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र  01 जुलाई 2011 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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