निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2009-10/38 1 जुलाई 2009 सभी अनुसूचित बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक महोदय, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में 30 जून 2009 तक जारी किये गये सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को समेकित और अद्यतन करके एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जिसकी एक प्रति संलग्न है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009 के बीच जारी किए गए अनुदेश/दिशानिर्देश परिशिष्ट में अलग से दिए गए हैं। भवदीय, (जनक राज) अनु: यथोक्त |
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