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मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात

आरबीआइ/2010-11/ 6
मास्टर परिपत्र सं.06/ 2010-11

01 जुलाई  2010

सेवा में,

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक

महोदया /महोदय

मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात

समय-समय पर यथा संशोधित , 3 मई  2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381 (E) अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) और उप-धारा (3) के अनुसार भारत से माल और सेवाओं के निर्यात  की अनुमति है ।

2.  यह मास्टर परिपत्र " भारत से माल और सेवाओं का निर्यात " विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित करता है। निहित परिपत्रों / अधिसूचनाओं की सूची इस मास्टर परिपत्र में समेकित है जो परिशिष्ट में दी गई है।

3. यह मास्टर परिपत्र एक  वर्ष के सनसेट खंड के साथ जारी किया जा रहा है।  यह परिपत्र  01 जुलाई, 2011 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय

(जी. जगनमोहन राव)
मुख्य महाप्रबंधक

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