मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात
आरबीआई/2012-13/ 14 02 जुलाई 2012 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381 (E) अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (3) के अनुसार भारत से माल और सेवाओं के निर्यात की अनुमति है । 2. यह मास्टर परिपत्र "भारत से माल और सेवाओं का निर्यात" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। निहित परिपत्रों /अधिसूचनाओं की सूची इस मास्टर परिपत्र में समेकित है जो परिशिष्ट में दी गई है। 3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए (सनसेट खंड के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2013 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |