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मास्टर परिपत्र - बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार

आरबीआइ/2009-10/27
मास्टर परिपत्र सं. 07/2009-10

01 जुलाई, 2009

सेवा में,

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया /महोदय

मास्टर परिपत्र - बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार

निवासियों द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी, अर्थात् 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 6 की उप धारा 3 के खंड (घ) द्वारा नियंत्रित होते हैं।

2. यह मास्टर परिपत्र "बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक ऋण " विषय पर सभी वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित करता है। निहित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष के "सनसेट खंड" के साथ जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2010 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय

सलीम गंगाधरन
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

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