भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2009-10/22 01 जुलाई, 2009 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी I महोदया /महोदय भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र भारत में निवेश समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। विनियामक ढांचे और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है। इसके अलावा, इस मास्टर परिपत्र में निम्नलिखित क्षेत्र भी शामिल हैं। i) अचल संपत्ति का अधिग्रहण जिसे 3 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/ 2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 6(3)(i) द्वारा विनियमित किया जाता है। और भवदीय |