भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2011-12/15 01 जुलाई 2011 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र भारत में विदेशी निवेश समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। विनियामक ढांचे और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है। इसके अलावा, इस मास्टर परिपत्र में साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में निवेश क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसे 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 24/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 47 की धारा 2(एच) के अनुसार विनियमित किया जाता है। 2. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2012 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीया, (मीना हेमचंद्र) |