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जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश पर मास्टर परिपत्र

आरबीआई/2006-07/68
संदर्भ.संख्या. एफएमडी संख्या 7/02.06.001/2006-07

13 जुलाई 2006
22 आषाढ़ 1928 (स)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित बैंक (आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) और अखिल
भारतीय सावधि ऋण और पुनर्वित्त संस्थान

महोदय

जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश

जैसा कि आप को विदित है, मुद्रा बाजार लिखतों की सीमा को और अधिक विस्तृत करने और निवेशकों को उनकी अल्पकालिक अधिशेष निधियों के नियोजन में अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) भारत में 1989 में प्रारम्भ किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित विभिन्न निर्देशों द्वारा सीडी जारी करने के लिए दिशानिर्देश वर्तमान में शासित हैं।

इस विषय पर सभी मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों /निर्देशों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है।इस पर ध्यान दिया जाए कि यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन करता है, जहां तक वे 'सीडी जारी करने के लिए दिशानिर्देश' से संबंधित हों। यह मास्टर परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi/notifications/master-circulars पर रखा गया है।

भवदीय,

(चंदन सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

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