आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2007-2008/31
बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं.02/08.12.01/2007-08
2 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)
मोदय
आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र
जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई 2006 का एक मास्टर परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं.04/08.12.01/2006-07 जारी किया था ताकि इस विषय से संबंधित सभी वर्तमान अनुदेश एक ही जगह उपलब्ध हो सकें। उक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों को अब 1 जुलाई 2007 तक अद्यतन बना दिया गया है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है। इसपर ध्यान दिया जाए कि जाँ तक बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को आवास वित्त दिए जाने का संबंध ह, परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहि सभी अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित करके अद्यतन बना दिया गया ह। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस वर्ष के दौरान बैंकों को जारी किए गए स्पष्टीकरणों में निहित अनुदेशों को शामिल किया गया है। इस मास्टर परिपत्र को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है।
भवदीय
(पी.विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक