आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2011-12/52 1 जुलाई 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2010 का एक मास्टर परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (एचएसजी) सं. 7/08.12.01/2010-11 जारी किया था ताकि इस विषय से संबंधित सभी वर्तमान अनुदेश एक ही जगह उपलब्ध हो सकें। उक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों को अब 30 जून 2011 तक अद्यतन कर दिया गया है । इस पर ध्यान दिया जाए कि जहाँ तक बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को आवास वित्त दिए जाने का संबंध है, परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित और अद्यतन किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस वर्ष के दौरान बैंकों को जारी किए गए कुछ स्पष्टीकरणों में निहित अनुदेशों को भी शामिल किया गया है। इस मास्टर परिपत्र को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी प्रदर्शित किया गया है । संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है। भवदीय (पी. आर. रवि मोहन) अनुलग्नक : यथोक्त |