मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात
आरबआइ/2007-08/24
मास्टर परिपत्र सं. / 08 /2007-08
जुलाई 2, 2007
सेवा में,
विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यापारी बैंक
महोदया /महोदय
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात
भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जीएसआर 381(E) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है।
2. यह मास्टर परिपत्र निम्नानुसार पांच भागों में सुव्यवस्थित किया गया है : |
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भाग I |
परिचय |
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भाग II |
आयात व्यापार के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत |
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भाग III |
संलग्नक (अधिसूचनाओं से संबंधित और आयात व्यापार के फार्म) |
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भाग IV |
(शब्दावली) (आयात व्यापार से संबद्ध महत्वपूर्ण शब्दावली) |
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भाग V |
मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची |
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3. एक वर्ष के सनसेट खंड के साथ यह मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र जुलाई 1, 2008 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जायगा। |
भवदीय
सलीम गंगाधरन
मुख्य महाप्रबंधक