मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात
आरबीआई/2009-10/28 01 जुलाई, 2009 सेवा में, मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जीएसआर 381(E) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है। 2. इस मास्टर परिपत्र में ‘माल और सेवाओं का आयात’ विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित किया गया है । इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है । 3. एक वर्ष के सनसेट खंड के साथ यह मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2010 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जायगा।
सलीम गंगाधरन |