माल और सेवाओं के आयात के संबंध में मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं के आयात के संबंध में मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2011-12/07 01 जुलाई 2011 सेवा में, महोदया /महोदय माल और सेवाओं के आयात के संबंध में मास्टर परिपत्र भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 381(E) अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है। 2. इस मास्टर परिपत्र में ' माल और सेवाओं का आयात ' विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित किया गया है । इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची भी प्रस्तुत की गयी है । 3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए ( ' सनसेट खंड' के साथ ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 1 जुलाई 2012 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जायगा। भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |