मास्टर परिपत्र - भारत से विविध प्रेषण -निवासियों के लिए सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - भारत से विविध प्रेषण -निवासियों के लिए सुविधाएं
आरबीआइ/2011-12/1 01 जुलाई, 2011 विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र - भारत से विविध प्रेषण -निवासियों के लिए सुविधाएं निवासियों के लिए भारत से विविध विप्रेषण सुविधाओं की अनुमति, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 के भारत सरकार की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(E) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है। 2. इस मास्टर परिपत्र में "भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट 1 में दी गई है। 3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को 01 जुलाई, 2012 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीया, ( मीना हेमचंद्र) |