राहत / बचत बांडों की नामांकन सुविधा पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
राहत / बचत बांडों की नामांकन सुविधा पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2010-11/37 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक महोदय / महोदया राहत / बचत बांडों की नामांकन सुविधा पर मास्टर परिपत्र सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर राहत/बचत बांड धारकों के लिय नामांकन सुविधा के संबंध में अनुदेश जारी किय जाते रहे है। उपर्युक्त विषय के संबंध में वर्तमान में लागू अनुदेशों को एक ही जगह एजेंसी बैंकों को उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ राहत/बचत बांडों में नामांकन सुविधा के संबंध में एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो प्रत्येक वर्ष 30 जून को अद्यतन किया जाता है। तदनुसार 30 जून 2010 तक अद्यतन किया गया संशोधित मास्टर परिपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। आप हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in परइसपरिपत्रकोदेखसकतेहैं। कृपया पावती दें । भवदीय (इंदिरा नानु) मास्टर परिपत्र
अपवाद- निम्नलिखित मामलों में किसी प्रकार के नामांकन की अनुमति नहीं हैं: नामांकन निरस्त करना: निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्व में किया गया नामांकन निरस्त माना जाएगा: (a) यदि धारक/धारकों प्रतिस्थापन अथवा निरसन के लिए एजेंसी बैंक में आवेदन करते हो और कार्यालय द्वारा प्रतिस्थापन अथवा निरसन को विधिवत पंजीकृत किया जाता हो। इस विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्र जिसके आधारपर यह मास्टर परिपत्र तैयार किया गया हैं, निम्नानुसार हैं:
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