आरबीआइ/2009-10/23 मास्टर परिपत्र सं.03/2009-10 01 जुलाई , 2009 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र - अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खाता प्राधिकृत व्यापारियों/ प्राधिकृत बैंकों द्वारा भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों से जमाराशियों की स्वीकृति समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की फे मा अधिसूचना सं. 5/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप धारा (1) और (2)के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। 2. इस मास्टर परिपत्र में "अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खाता" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक ही स्थान में समेकित किया गया है। इसमें निहित परिपत्र / अधिसूचनाएं परिशिष्ट में दी गई हैं। 3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष के "सनसेट खंड" के साथ जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को 01जुलाई, 2010 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीय (सलीम गंगाधरन) प्रभारी- मुख्य महाप्रबंधक |