सरकारी पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत के भुगतान पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत के भुगतान पर मास्टर परिपत्र
भारतीय रिज़र्व बैंक/2004/166 16 अप्रैल 2004 चैत्र 27,1926 (स) क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक महोदय, मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर सरकारी पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते/राहत के भुगतान के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी करता रहा है। बैंकों को इस विषय पर वर्तमान में संचालित सभी अनुदेशों को एक ही स्थान पर रखने में सक्षम बनाने के लिए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है। 2. कृपया इस मास्टर परिपत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें। सादर (आर.सी. दास) अनुलग्न : यथोक्त मास्टर परिपत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना के तहत सरकारी पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान 1. परिचय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20, 21 और 21अ के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिज़र्व बैंक अपने स्वयं के कार्यालयों और एजेंसी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से सरकारों के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को संचालित करता है। पेंशन भुगतान में सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते/राहत और अन्य लाभों का भुगतान भी शामिल है। ऐसे सरकारी आदेशों की सूचना सभी एजेंसी बैंकों को प्रेषित की जानी अपेक्षित है ताकि पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभ उनके बैंक खातों में शीघ्रता से जमा हो सकें। इस संबंध में डीजीबीए ने 21 मार्च, 2003 से 25 फरवरी, 2004 की अवधि के दौरान तीन परिपत्र जारी किए हैं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है 2. राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) आदि पर सरकारी आदेशों की प्रस्तुति वर्तमान में राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं द्वारा, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजनाओं में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा महंगाई राहत (डीआर) आदि के लिए सरकारी आदेशों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आगे भेजने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करने की प्रथा का पालन किया जा रहा है, यद्यपि पेंशन योजनाओं में भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से ऐसे सरकारी आदेशों के अनुमार्गण की परिकल्पना नहीं की गई है। वर्तमान प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भेजे गए सरकारी आदेशों की कोई अतिरिक्त सुरक्षा/प्रामाणिकता दिए बिना बैंक शाखाओं द्वारा पेंशन के वास्तविक संवितरण की प्रक्रिया में विलंब को और बढ़ाती है। तदनुसार, लाभार्थी को महंगाई राहत आदेश जारी करने और महंगाई राहत आदेशों के भुगतान के बीच समय अंतराल को कम करने और वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने महंगाई राहत के संबंध में सरकारी आदेशों को पेंशन भुगतान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अग्रेषित करने की प्रक्रिया को बंद करने और बैंकों को सरकार द्वारा राज्य मुख्यालयों में प्राधिकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए आदेशों की प्रतियों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया है। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-416/45.01.003/2002-03 दिनांक 21 मार्च, 2003) 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरकारी पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान - पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान में देरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम - भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से डीआर आदि के संबंध में सरकारी आदेशों को अग्रेषित करना बंद करना केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान एजेंसी बैंकों की शाखाओं द्वारा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों अर्थात् सिविल, रेलवे, रक्षा और दूरसंचार द्वारा तैयार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजनाओं में, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आगे पारेषण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को महंगाई राहत (डीआर) आदि के लिए सरकारी आदेश अग्रेषित करने की प्रथा अपनाई जा रही है, यद्यपि पेंशन योजनाओं में रिज़र्व बैंक के माध्यम से ऐसे सरकारी आदेशों के अनुमार्गण की परिकल्पना नहीं की गई है। इस मुद्दे को भारत सरकार के साथ उठाया गया था और स्थायी और शीर्ष समिति की विभिन्न बैठकों में भी इस पर विचार-विमर्श किया गया था। यह अनुभूति की गई है कि वर्तमान प्रक्रिया जिसमें रिज़र्व बैंक के माध्यम से सरकारी आदेश अग्रेषित किए जाते हैं, के अंतर्गत कोई अतिरिक्त सुरक्षा/प्रामाणिकता नहीं होती है तथा ये बैंक शाखाओं द्वारा पेंशन के वास्तविक संवितरण की प्रक्रिया में विलंब को बढ़ाती है। महंगाई राहत आदि आदेश जारी करने और लाभार्थियों को वास्तविक भुगतान के बीच समय अंतराल को कम करने और वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
उपर्युक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, महंगाई राहत आदि के संबंध में सरकारी आदेशों को पेंशन भुगतान करने वाली एजेंसी बैंकों को अग्रेषित करने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए बैंक डाक, फैक्स, ई-मेल के माध्यम से या वेब-साइट पर पहुंचकर सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सरकारी आदेशों की प्रतियों पर कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को पेंशनभोगियों को तुरंत भुगतान करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-506/45.01.001/2002-03 दिनांक 12 अप्रैल, 2003) 1. भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर पेंशन परिपत्रों को प्रस्तुत करना सभी राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि महंगाई राहत (डीआर) आदि से संबंधित सरकारी आदेश इलेक्ट्रॉनिक और कागजी प्रति के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जा सकते हैं ताकि बैंक उसे भारतीय रिज़र्व बैंक कि वेबसाइट पर होस्ट कर सके। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. 770/45.01.003/2003-04 दिनांक 25 फरवरी, 2004) यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो मूल परिपत्र का संदर्भ लिया जा सकता है पेंशन पर मास्टर परिपत्र मास्टर परिपत्र मास्टर परिपत्र द्वारा समेकित परिपत्रों की सूची
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