मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं
आरबीआइ/2009-10/24 01 जुलाई, 2009 सेवा में, मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं समय-समय पर यथा संशोधित मई 3, 2000 की फे मा अधिसूचना सं. 13/2000-आरबी और फेमा अधिसूचना सं.21/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप धारा (1) और (2) द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। 2. इस मास्टर परिपत्र में "अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक ही स्थान में समेकित किया गया है। इसमें निहित परिपत्र / अधिसूचनाएं परिशिष्ट में दी गयी हैं। 3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष के "सनसेट खंड" के साथ जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई , 2010 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |
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