मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी नागरिकों के लिए विप्रेषण सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी नागरिकों के लिए विप्रेषण सुविधाएं
आरबीआइ/2010-11/2 01 जुलाई 2010 सेवा में, महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी नागरिकों के लिए विप्रेषण सुविधाएं समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 13/2000-आरबी और फेमा अधिसूचना सं.21/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप धारा (1) और (2) द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। 2. इस मास्टर परिपत्र में " अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी नागरिकों के लिए विप्रेषण सुविधाएं" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक ही स्थान में समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित निहित परिपत्रों / अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। 3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष के "सनसेट खंड" के साथ जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को 01 जुलाई 2011 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |