टर्नओवर कमीशन पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
टर्नओवर कमीशन पर मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2004/165 16 अप्रैल 2004 चैत्र 27,1926 (स) सभी एजेंसी बैंकों के महोदय टर्नओवर कमीशन पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर टर्नओवर कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। एजेंसी बैंकों को इस विषय पर वर्तमान में संचालित सभी अनुदेशों को एक ही स्थान पर रखने में सक्षम बनाने के लिए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो कि संलग्न है। 2. कृपया इस मास्टर परिपत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें। भवदीय, (आर.सी. दास) अनुलग्न : यथोक्त टर्नओवर कमीशन 1. परिचय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20, 21 और 21अ के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिज़र्व बैंक अपने स्वयं के कार्यालयों और एजेंसी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से सरकार के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को संचालित करता है। रिज़र्व बैंक ने एजेंसी बैंकों के साथ करार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के एजेंटों के रूप में सरकारी कार्य करने के लिए निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कारोबार के निष्पादन के लिए रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को लागत के आधार पर कमीशन का भुगतान कर रहा है। कमीशन को हर पांच साल में संशोधित किया जाता है और इसे टर्नओवर कमीशन के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए जाते हैं। 1. सरकारी व्यवसाय के संचालन की लागत निर्धारित करने के लिए उपयुक्त पद्धति का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समूह की स्थापना की गई थी और अपनी रिपोर्ट में समूह ने एजेंसी बैंकों से लागत डेटा संकलित करने के लिए सरलीकृत रिटर्न का सुझाव दिया था। एजेंसी बैंकों को सीजीबीआर I से III के संशोधित रिटर्न में लागत डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक था।
(संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. 1023/31.12.011/2001-02 दिनांक 11 जून 2002) टीओसी पर टीडीएस की कटौती 1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194एच के प्रावधानों के तहत अपेक्षित रूप से, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए एजेंसी बैंकों को भुगतान किए गए टर्नओवर कमीशन की राशि पर टीडीएस लगाया था और सीबीडीटी के साथ इस मुद्दे को इस आधार पर उठाया था कि इस बात पर ध्यान दिये बिना कि बैंक द्वारा टीडीएस काटा गया है या नहीं, टर्नओवर कमीशन संबंधित बैंकों के हाथों में कर योग्य हो सकता है क्योंकि यह बैंक की आय का भाग है। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. 347/31.12.010/2002-03 दिनांक 31 जनवरी, 2003) 2. तदनुसार सीबीडीटी ने निर्णय लिया कि रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान या जमा किए गए टर्नओवर कमीशन की राशि पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यह दोहराया गया कि टर्नओवर कमीशन संबंधित बैंकों के हाथों में कर योग्य होगा क्योंकि यह बैंक की आय का एक भाग है। (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-190/31.12.010/2003-04 दिनांक 14 सितंबर, 2003) यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो मूल परिपत्र का संदर्भ लिया जा सकता है। परिशिष्ट मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची
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