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इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित मास्टर परिपत्र

आरबीआइ /2009-10/44
बैंपविवि.सं.डीएल बीसी.16 /20.16.003/2009-10

1 जुलाई 2009
9 आषाढ़ 1931 (शक)

i) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा
ii) अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाएँ

महोदय

इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित मास्टर परिपत्र

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परिपत्र जारी किए हैं जिनमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित विषयों पर अनुदेश निहित हैं ।बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इस विषय पर मौजूदा सभी अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए यह मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है । इरादतन चूककर्ताओं के मामलों पर जारी किए गए अब तक लागू सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को इस परिपत्र में शामिल किया गया है । यह मास्टर परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

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