मास्टर परिपत्र-"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में अधिसूचित नियमों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व" - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र-"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में अधिसूचित नियमों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व"
भारिबैं/2009-10/10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी करता है। इसी दृष्टिकोण से उल्लिखित विषय पर अब 30 जून 2009 तक अद्यतन किया गया मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिये गये हैं। मास्टर परिपत्र बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।
(पी. कृष्णमूर्ति) |