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मास्टर परिपत्र-"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में अधिसूचित नियमों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व"

भारिबैं/2009-10/10
गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.152/03.10.42/2009-10

1 जुलाई 2009

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज)
विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (एमएनबीसीज) और
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज)

प्रिय महोदय,

मास्टर परिपत्र-"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में
अधिसूचित नियमों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व"

आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी करता है। इसी दृष्टिकोण से उल्लिखित विषय पर अब 30 जून 2009 तक अद्यतन किया गया मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिये गये हैं। मास्टर परिपत्र बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।


भवन्निष्ठ

(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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