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मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश -नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन

आरबीआइ/68/2008-2009

आरबीआइ/68/2008-2009
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.001/2008-09

1 जुलाई 2008
10 आषाढ़ 1930 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश -नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन

कृपया आप 27 अप्रैल 2007 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.06.001/2006-07 तथा 26 मार्च 2008 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 66/21.06.001/2007-08 देखें, जिनके अनुसार क्रमश: ‘नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश’ तथा ‘नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के अधीन पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया - स्तम्भ 2 के लिए दिशानिर्देश’ जारी किए गए थे। इस उद्देश्य से कि इस विषय से संबंधित सभी विद्यमान अनुदेशों को एक साथ प्राप्त करने में आसानी हो सके, एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है और परिशिष्ट में दिया गया है। इसमें स्तम्भ 2 से संबंधित दिशानिर्देशों तथा 30 जून 2008 तक इस विषय पर जारी संशोधनों / स्पष्टीकरणों का समावेश है। इस परिपत्र में प्रयुक्त कुछ शब्दों से संबंधित शब्दावली अनुबंध - 15 में दी गई है। यह परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।

2. हम सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध- 16 में सूचीबद्ध परिपत्रों /मेल बॉक्स स्पष्टीकरणों द्वारा जारी संशोधनों /स्पष्टीकरणों का समावेश किया गया है।

भवदीय

(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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