मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ/2007-08/54
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 15 /21.04.141/2007-08
2 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929 (शक)
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
कृपया आप 1 जुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 14/21.04.141/ 2006-2007 देखें, जिसमें बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित विषयों पर बैंकों को 30 जून 2006 तक जारी किये गये अनुदेश / दिशानिर्देश समेकित किये गये थे — उक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2007 तक जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए उपयुक्त रूप में संशोधित कर दिया गया है और इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है —
2. हम सूचित करते हैं कि यह संशोधित मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों में निहित अनुदेशों का समेकन करता है —
भवदीय
(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्यमहाप्रबंधक