अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
आरबीआइ/2007-2008/49
संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2007-08
2 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, आइएफसीआइ लि., आइआइबीआइ लि., नाबार्ड,
एनएचबी, सिडबी एवं टीएफसीआइ लि.)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/ 01.02.00/ 2006-07 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2007 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को सम्मिलित तथा अद्यतन किया गया है ।यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक