मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ/2008-2009/64
संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3 /01.02.00/2008-09
1 जुलाई 2008
10 आषाढ़ 1930 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त
प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण,
मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 जुलाई 2007 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/ 01.02.00/2007-08 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2008 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है ।यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध V में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक