2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 13 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उपर्युक्त विषय पर सभी संबंधित अनुदेशों को समेकित किया गया है । चूंकि 31 मार्च 2009 से भारत में बैंकों ने बासल II मानदंडों को अपना लिया है अत: ' पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड - नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन' पर हमारे परिपत्र के अनुसार बैंकों द्वारा जितनी पूंजी बनाए रखना आवश्यक है उसकी न्यूनतम विवेकपूर्ण सीमा की गणना के लिए इस परिपत्र में निहित अनुदेश लागू होंगे तथा अनुबंध 12 में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में उनकी रिपोर्ट की जाए।
3. भारत में कार्यरत सभी बैंकों में 31 मार्च 2013 तक समीक्षा के अधीन समांतर प्रयोग (पैरलल रन)जारी रहेगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बासल II न्यूनतम पूंजी अपेक्षा ऋण तथा बाजार जोखिम के लिए बासल I ढांचे के अनुसार अभिकलित की गई न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के प्रतिशत की न्यूनतम विवेकपूर्ण सीमा से अधिक बनी हुई है ।
भवदीय
(पी.आर. रविमोहन) मुख्य महाप्रबंधक
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