मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं
आरबीआइ/2008-09/17
मास्टर परिपत्र सं.04 /2008-09
जुलाई 1, 2008
सेवा में,
विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति
महोदया /महोदय
मास्टर परिपत्र - अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल
के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं
अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की फे मा अधिसूचना सं. 13/2000-आरबी और फेमा अधिसूचना सं.21/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप धारा (1) और (2) द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं।
2. इस मास्टर परिपत्र में "अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी राष्ट्रिकों के लिए प्रेषण सुविधाएं" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक ही स्थान में समेकित किया गया है। इसमें निहित परिपत्र / अधिसूचनाएं परिशिष्ट में दी गयी हैं।
3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष के "सनसेट खंड" के साथ जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को जुलाई 1, 2009 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक