मास्टर परिपत्र - "अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 - आरबीआई - Reserve Bank of India
79215474
01 जुलाई 2005 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - "अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987
आरबीआई/2005-06/31 दिनांक 1 जुलाई 2005 प्रति, सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के अध्यक्ष/सीईओ प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र - "अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15 मई 1987 को अधिसूचना सं. डीएफसी.55/डीजी (ओ)-87के माध्यम से गैर-बैंकिंग कंपनियों को निदेश जारी किए गए। 30 जून, 2005 तक समय-समय पर किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ विधिवत अद्यतन उक्त अधिसूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की जाती है। भवदीय, (डी.एस. नागी) |
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