मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 - आरबीआई - Reserve Bank of India
79219479
02 जुलाई 2007
को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987
भारिबैं.2007-08/08
गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं. 103 /04.18.001/2006-07
02 जुलाई 2007
अध्यक्ष/सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्रिय महोदय
मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अवशिरष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को 15 मई 1987 को अधिसूचना सं.डीएफसी. 55/डीजी (ओ)-87 द्वारा उक्त निदेश जारी किये गये। उक्त अधिसूचना 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित, यदि कोई हुआ है, अद्यतन रूप में दी जा रही है।भवदीय
(पी.कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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