मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
आरबीआइ. सं. 2007-08/47
बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2007-08
2 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929(शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान
करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्ज़िम बैंक, आइडीएफसी लि. आइएफसीआई लि., आइआइबीआइ लि.,
नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी तथा टीएफसीआइ लि.)
महोदय,
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी.1/ 01.02.00/2006-07 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2007 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को सम्मिलित तथा अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक