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मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड

आरबीआइ/2010-11/38
बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2010-11

1 जुलाइ 2010
10 आषाढ़ 1932 (शक)

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान
करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2009-10 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 5 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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