मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
भारिबैं /2010-11/20 1 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँल महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न विवरणियों के संबंध में 30 जून 2010 तक जारी अनुदेशों को यहाँ समेकित किया गया है। ऐसे सभी अनुदेशों की समेकित सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट (http://www. rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। भवन्निष्ठ (उमा सुब्रमणियम) |