आरबीआई/2022-23/04 डीसीएम (सीसी) सं.जी-5/03.44.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक मास्टर परिपत्र - मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं हेतु आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए दंड योजना कृपया दंड योजना विषय पर 01 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र डीसीएम(सीसी) सं.जी-3/03.44.01/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उक्त विषय पर अद्यतन संस्करण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। भवदीय (संजीव प्रकाश) मुख्य महाप्रबंधक संलग्न – यथोक्त
अनुलग्नक मास्टर परिपत्र - मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं हेतु आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए दंड योजना 1. भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुपालन के क्रम में एवं आम जनता को बेहतर ग्राहक सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुद्रा तिजोरियों सहित सभी बैंक शाखाओं के लिए दंड की योजना तैयार की गई है। 2. दंड नोटों और सिक्कों के विनिमय/ आरबीआई को भेजे गये विप्रेषण/ मुद्रा तिजोरियों के परिचालन / एटीएम में नकदी की पुन:पूर्ति आदि में पायी गयी कमियों के लिए बैंकों पर लगाये जाने वाले दंड निम्नानुसार हैं:
क्रम संख्या |
अनियमितता का प्रकार |
दंड |
i. |
गंदे नोट विप्रेषणों और मुद्रा तिजोरी शेषों में कमियां |
₹50 तक के मूल्यवर्ग के नोटों के लिए हानि की राशि के अतिरिक्त प्रति नोट ₹50/-। ₹100 तथा इससे ऊपर के मूल्यवर्ग के नोटों के लिए हानि की राशि के अतिरिक्त, प्रति नोट के मूल्यवर्ग के मूल्य के बराबर। हानि की वसूली तथा दंड लगाने का काम, कमी का पता लगते ही तुरंत किया जाएगा। |
ii. |
गंदे नोट प्रेषणों और मुद्रा तिजोरी शेषों में पाये गये जाली नोट |
दिनांक 01 अप्रैल 2022 के परिपत्र संख्या डीसीएम(एफएनवीडी) सं. जी-1/16.01.05/2022-23 के माध्यम से जारी अनुदेशों के अनुसार दंड लगाया जाएगा। |
iii. |
गंदे नोट विप्रेषणों और मुद्रा तिजोरी शेषों में पाये गये कटे-फटे नोट (जानबूझ कर काटे गए तथा बनाए गए नोटों सहित) |
हानि के अतिरिक्त मूल्यवर्ग को ध्यान में रखे बिना निरपेक्ष रूप से प्रति नोट ₹50/- हानि की वसूली तथा दंड लगाने का काम, पता लगते ही तुरंत किया जाएगा। |
iv. |
आरबीआई के अधिकारियों द्वारा मुद्रा तिजोरियों में परिचालनात्मक अनुदेशों का अननुपालन पाया जाना a) सीसीटीवी कार्यरत न होना, सीसीटीवी से संबन्धित नियमों / दिशानिर्देशों, रिकॉर्डिंग परिरक्षण अवधि तथा संबन्धित मामलों का पालन न करना। b) सुरक्षा कक्ष (मुद्रा तिजोरी वॉल्ट) में रखी शाखा की नकदी/दस्तावेज़। c) नोटों की छंटाई के लिए नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) का उपयोग न करना (उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छंटाई के लिए एनएसएम का उपयोग नहीं करना अर्थात ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट जो काउंटर से प्राप्त किए गए हैं अथवा मुद्रा तिजोरी/आरबीआई को विप्रेषित किए गए नोटों की छंटाई के लिए उपयोग नहीं करना) |
प्रत्येक अनियमितता के लिए ₹5000 का दंड। अनियमितता की पुनरावृत्ति होने पर दंड ₹10,000 तक बढ़ाया जायेगा। दंड तत्काल लगाया जायेगा। |
v. |
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किये गये करार (मुद्रा तिजोरियां खोलने और उनके रखरखाव के लिए) की किसी भी शर्त का उल्लंघन या विनिमय सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित सेवा में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा पायी गयी कमी जैसे कि: a) सिक्कों का स्टॉक होने के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को काउंटर पर सिक्कों का वितरण न करना। b) गंदे नोटों के विनिमय के लिए, किसी बैंक शाखा द्वारा मना करना / किसी मुद्रा तिजोरी शाखा द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कटे-फटे नोटों के अधिनिर्णयन के लिए मना करना। c) मुद्रा तिजोरी शेषों का, (i) उसकी अभिरक्षा से असंबद्ध अधिकारियों द्वारा द्विमासिक अंतराल पर और (ii) नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों द्वारा छ: माह के अंतराल पर, आकस्मिक सत्यापन न किया जाना। d) अन्य बैंकों की सम्बद्ध शाखाओं/संबद्ध मुद्रा तिजोरियों को सुविधाएं/ सेवाएं देने से मना करना। e) आम जनता और संबद्ध शाखाओं द्वारा प्रस्तुत कम मूल्यवर्ग (अर्थात ₹50 और उससे कम मूल्यवर्ग) के नोटों को अस्वीकृत करना। f) मुद्रा तिजोरी शाखाओं द्वारा तैयार किये गये पुन: जारी करने योग्य नोटों के पैकेटों में आरबीआई द्वारा कटे-फटे/जाली नोट पाया जाना। |
करार के उल्लंघन/सेवा में कमी के लिए ₹10,000। शाखा द्वारा करार के उल्लंघन /सेवा में कमी की 5 से अधिक घटनाओं के लिए ₹5 लाख। इस प्रकार लगाये गये दंड को सार्वजनिक वेबसाइट (पब्लिक डोमेन) पर डाला जायेगा। दंड तत्काल लगाया जायेगा। |
3. दंड लगाने पर परिचालन दिशानिर्देश 3.1 सक्षम प्राधिकारी विसंगतियों का स्वरूप निर्धारित करने के लिए, उस क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग के प्रभारी अधिकारी जिनके क्षेत्राधेकार में चूककर्ता मुद्रा तिजोरी/ बैंक शाखा स्थित है, ही सक्षम प्राधिकारी होंगें। 3.2 अपीलीय प्राधिकारी (i) सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ की जानेवाली अपील, बैंक को डेबिट करने के पश्चात एक माह के भीतर संबंधित मुद्रा तिजोरी/शाखा के नियंत्रक कार्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक/ कार्यालय प्रभारी को की जाए, जो ऐसी अपील को स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लेंगे। (ii) स्टाफ नया होना/अप्रशिक्षित होना, स्टाफ में जानकारी का अभाव, सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/ किये जाएंगे आदि तर्कों पर दंड से छूट के लिए किये गये अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा। |