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मास्टर परिपत्र - स्त्ंपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश

भारिबैं /2010-11/28
गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.188/03.10.001/2010-11

1 जुलाई 2010

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज)

महोदय,

मास्टर परिपत्र - स्त्ंपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/
धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश

सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2010 को समाप्त वर्ष में जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। इस परिपत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई को विशेष रूप से जारी किए गए अनुदेशों को समेकित किया गया है अर्थात इसमें संग्रहीत अनुदेश, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों पर मास्टर अधिसूचना तथा मास्टर परिपत्र - अनुदेशों के सार-संग्रह में समेकित अनुदेशों, से इतर हैं। विभिन्न विषयों पर जारी सभी अनुदेशों की समेकित सूची सुलभ संदर्भ हेतु संघटित की गई है। परिपत्रों का सार-संग्रह बैंक की वेब साइट (http://www. rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है।

भवन्निष्ठ

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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