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मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन

आरबीआई/2021-22/185
डीओआर.एमआरजी.आरईसी.96/21.04.141/2021-22

23 मार्च 2022

महोदया/ महोदय,

मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन

कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें।

2. मास्टर निदेश वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) में निवेश के लिए विवेकपूर्ण व्यवहार की रूपरेखा तैयार करता है। हमें वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश के लिए इन निदेशों की प्रयोज्यता के संबंध में बैंकों से प्रश्न प्राप्त हुए हैं।

3. तदनुसार, समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ में निवेश, जिसमें वीसीएफ शामिल है, को वही विवेकपूर्ण व्यवहार प्राप्त होगा जो वीसीएफ में निवेश के लिए लागू है।

4. इसके अलावा, बैंकों से फीडबैक के आधार पर, खंड 4(ए)(vii), 10(सी)(ix), 12(ii)(बी), 12(ii)(डी)(ix), 13(iv)(बी), 16(i), 16(ii), 18(ii)(ई)(ii) और मास्टर निदेश के अनुबंध II के संबंध में स्पष्टीकरण/अद्यतनीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 

5. उक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए मास्टर निदेश के संबंधित खंडो में संशोधन किया गया है।

प्रयोज्यता

6. यह परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होता है।

7. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक

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