मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन
आरबीआई/2021-22/191 31 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. पूर्वोक्त मास्टर निदेश की धारा 9 के अनुसार, एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें अंकित मूल्य पर प्रीमियम को लिखत की अवधि में परिशोधित किया जाएगा। यह अपेक्षित है कि ऐसी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण उचित मूल्य पर किया गया होगा। यह निदेश बैंकों की पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांडों पर भी लागू होता है जो निवेश पोर्टफोलियो में धारित हैं (संदर्भ. पूर्वोक्त मास्टर निदेश की धारा 6)। 3. यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 से बैंक की पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों में निवेश को एचटीएम में प्रारंभिक मान्यता उचित मूल्य/बाजार मूल्य पर दी जाएगी। इन प्रतिभूतियों का उचित मूल्य/बाजार मूल्य फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा रखी गई समान अवधि की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कीमतों/वाईटीएम के आधार पर निकाला जाएगा। अधिग्रहण लागत और उक्त अनुसार प्राप्त किए गए उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को तत्काल लाभ और हानि खाते में पहचाना जाएगा। प्रयोज्यता 4. यह परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होता है। 5. उक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए मास्टर निदेश के संबंधित खंडों में संशोधन किया जा रहा है। ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीया (उषा जानकीरामन) |