25 अगस्त, 2016 (07 जून 2018 को अद्यतित) (09 नवंबर 2017 को अद्यतित)
मास्टर निदेश- कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, एल और एम द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसको समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी कोर निवेश कंपनियों को 05 जनवरी 2011 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी)219/सीजीएम/(यूएस)-2011 और अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी)220/सीजीएम/(यूएस)-2011 के अधिक्रमण में इसके बाद निर्दिष्ट कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (निदेश) जारी करता है।
(मनोरंजन मिश्रा) मुख्य महाप्रबंधक
RbiTtsCommonUtility
प्ले हो रहा है
सुनें
LOADING...
0:062:49
संबंधित एसेट
आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक
RbiSocialMediaUtility
इस पेज को शेयर करें:
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
RbiWasItHelpfulUtility
क्या यह पेज उपयोगी था?धन्यवाद!
अधिक जानकारी देना चाहेंगे?
प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!