आरबीआई/डीबीआर/2015-16/21 मास्टर निदेश बैंविवि.पीएसबीडी.सं.95/16.13.100/2015-16 21 अप्रैल, 2016 मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम एवं मूल्य निर्धारण करना, निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से आश्वस्त होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं लाभकारक है, एतद्दवारा इसमें विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है। अध्याय – I प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
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ये निदेश भारतीय रिजर्व बैंक (निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम एवं मूल्य निर्धारण) निदेश, 2016 कहलाएंगे।
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ये निदेश उस दिन लागू होंगे, जिस दिन इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर रखा जाएगा।
2. प्रयोज्यता इस निदेशों के प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त सभी निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होंगे। 3. परिभाषाएं (i) इस निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इनमें शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है – “निजी क्षेत्र के बैंक” का आशय है, बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 के अंतर्गत भारत में परिचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त बैंक, जो शहरी सहकारी बैंक, विदेशी बैंकों एवं विनिर्दिष्ट संविधियों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त बैंकों से इतर हैं। (ii) यदि अन्यथा न परिभाषित किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या सेबी दिशानिर्देश या कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली, यथास्थिति, में दिए गए हों, अथवा जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो। अध्याय – II निर्गम के प्रकार 4. बैंक सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से शेयर निर्गम करते हैं: i) सार्वजनिक निर्गम
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प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
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परवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव
ii) निजी तौर पर शेयर आवंटन
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अधिमानी निर्गम
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अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन
iii) अधिकार शेयर निर्गम iv) बोनस निर्गम अध्याय – III शेयरों का निर्गम एवं मूल्य निर्धारण करना – सामान्य अनुमति 5. निजी क्षेत्र के बैंक, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपर्युक्त धारा 4 में उल्लिखित सभी प्रकार से शेयरों का निर्गम करने के लिए सामान्य अनुमति हैः
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शेयरों का निर्गम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भारत सरकार की मौजूदा विदेशी निवेश नीति के अनुपालन में किया जाएगा।
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शेयरों का निर्गम सेबी के विद्यमान दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में किया जाएगा।
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किसी भी प्रकार से शेयरों का निर्गम, कंपनी अधिनियम 2013/सेबी दिशानिर्देश के अनुपालन में बैंक के बोर्ड/वार्षिक आम बैठक(एजीएम), जो भी लागू हो, के अनुमोदन से किया जाएगा।
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शेयरों का मूल्यनिर्धारण सूचीबद्ध बैंकों द्वारा सेबी के फार्मूले के अनुसार, जबकि गैर-सूचीबद्ध द्वारा कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार से किया जाएगा।
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निवेशकों को किसी भी प्रकार से शेयरों का आबंटन निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों अथवा मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन पर दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के मौजूदा मास्टर निदेशों के अनुपालन के अधीन होगा, जिसके अनुसार यदि प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणामस्वरुप सकल धारिता बैंक की चुकता पूंजी के 5% से अधिक होती हो, तो निवेशकों को भारिबैं से पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक है।
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नए अभिदान, स्वयं की पात्रता, अधिकारों के परित्याग अथवा अन्य किसी कारण से शेयरधारकों या प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को दी गई विशिष्ट विनियामक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
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उपर्युक्त पैरा 5(V) में निर्धारित शर्त, यदि लागू हो, के अनुपालन के अधीन आबंटन प्रक्रिया पूर्ण होने पर निर्गम का संपूर्ण विवरण, जैसे निर्गम की तिथि, निर्गम के प्रकार का ब्योरा, निर्गम का आकार, मूल्य निर्धारण का ब्योरा, आवंटितियों की संख्या एवं नाम, आबंटन के उपरांत शेयरधारिता की स्थिति, आदि को बोर्ड/ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का संकल्प एवं इन निदेशों के अनुसूची में दिए गए प्रारुप में विवरणिका/प्रस्ताव पत्र की प्रति के साथ भारतीय रिजर्व बैक को रिपोर्ट किया जाएगा।
अध्याय – IV निरसन और अन्य प्रावधान 6. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों में निहित अनुदेशों/दिशानिर्देशों को निरसित किया जाता हैः
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दिनांक 17 जून, 1994 का बैंपविवि.सं.बीसी.76/16.13.100/94
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दिनांक 10 जुलाई, 1998 का बैंपविवि.सं.पीएसबीएस.बीसी.72/16.13.100/98-99
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दिनांक 25 जून, 2005 का बैंपविवि.सं.पीएसबीडी.बीसी.99/16.13.100/2004-05
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दिनांक 20 अप्रैल, 2010 का बैंपविवि.सं.पीएसबीडी.बीसी.92/16.13.100/2009-10
7. उपर्युक्त परिपत्रों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदनों को इन निदेशों के तहत दिए गए माना जाएगा। |