मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओं के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना हेतु प्रोत्साहन की रूप रेखा पर मास्टर दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओं के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना हेतु प्रोत्साहन की रूप रेखा पर मास्टर दिशानिर्देश
आरबीआई/मुप्रवि/2024-25/113 1 अप्रैल 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया /महोदय मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओं के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना हेतु प्रोत्साहन की रूप रेखा पर मास्टर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा प्रबंधन में स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दिशानिर्देश / अनुदेश जारी करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा बैंक शाखाओं द्वारा आम जनता को बेहतर ग्राहक सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस) तैयार की गयी है। 2. संलग्न मास्टर दिशानिर्देश में उक्त विषय पर अद्यतित अनुदेश /परिपत्र समाविष्ट हैं। भवदीय, (संजीव प्रकाश) संलग्नक: यथोक्त मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओं के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना हेतु प्रोत्साहन की रूप रेखा पर मास्टर दिशानिर्देश 1. स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित सभी बैंक शाखाओं को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए मुद्रा तिजोरी (सीसी) सहित बैंक शाखाओं के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना नामक प्रोत्साहन रुप रेखा तैयार की है। 2. प्रोत्साहन इस योजना के अनुसार, बैंक आवश्यक अवसंरचना की स्थापना तथा नोटों एवं सिक्कों के विनिमय/ वितरण की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन/सेवा शुल्क के पात्र हैं:
3. कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन को लेकर अन्य प्रक्रियागत दिशानिर्देश
1 बैग की संख्या के निर्धारण के लिए, 50 पैसे के सिक्कों के 5000 पीस; ₹1, ₹2 या ₹5 के 2500 पीस; ₹10 या ₹20 के सिक्कों के 2000 पीस, को एक बैग माना जाएगा। 2 विशाल आधुनिक सीसी वे सीसी हैं जो परिपत्र आरबीआई/2018-19/166 DCM (CC) NO. 2842/03.39.01/2018-19 दिनांक 8 अप्रैल 2019 में वर्णित न्यूनतम मानक को पूरा करते हैं। |