मुद्रा बाज़ार लिखतों पर मास्टर निदेश : मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष तक मूल परिपक्वता) - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा बाज़ार लिखतों पर मास्टर निदेश : मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष तक मूल परिपक्वता)
भारिबैं/एफएमआरडी/2016-17/32 जुलाई 7, 2016 सभी पात्र बाज़ार सहभागी महोदय/महोदया, मुद्रा बाज़ार लिखतों पर मास्टर निदेश : मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार, वाणिज्यिक पत्र, जमा भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय समय पर मांग/ सूचना मुद्रा बाज़ार, वाणिज्यिक पत्र(सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी)तथा एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के संबंध में पात्र बाज़ार सहभागियों के लिए कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं. 2. उपर्युक्त विषय पर बाज़ार सहभागियों और अन्य सम्बंधित संस्थाओं को वर्तमान अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान दिशानिर्देश/अनुदेश/निदेश सम्मिलित करते हुए मास्टर निदेश तैयार किए गए हैं. 3. निदेशों में की गई कुछ शब्दों की परिभाषा अनुबंध I में डी गई है. 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45के, 45एल और 45डब्ल्यू के साथ साथ इस संबंध में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निदेश जारी किए गए हैं. भवदीय (आर सुब्रामण्यम) |