भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों पर मास्टर निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों पर मास्टर निदेश
इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:
- 2021-07-28
- 2017-01-17
आरबीआई/डीपीएसएस/2016-17/51 17 जनवरी 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों पर मास्टर निदेश आपका ध्यान 21 सितम्बर 2011 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.494/04.04.009/2011-2012 की तरफ आकर्षित किया जाता है जिसमें भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों का निर्धारण किया गया। इन मास्टर निदेशों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51 वां अधिनियम) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया जा रहा है जिसमें 31 दिसम्बर 2016 तक इस विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों का समेकन और इनका नवीकरण किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर दिया जा रहा है। भवदीया (नंदा एस. दवे) |